मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह कार्यक्रम 8 जून को,विवाह में शामिल होने इच्छुक पात्र जोड़े 20 मई तक करा सकते हैं पंजीयन

धमतरी|मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिले में विकासखण्ड स्तर पर आगामी 08 जून को विवाह कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जगरानी एक्का ने बताया कि विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक पात्र जोड़े 20 मई तक संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय धमतरी ग्रामीण/शहरी, कुरूद, मगरलोड और नगरी मंे पंजीयन करा सकते हैं। साथ ही आवेदन और योजना संबंधी जरूरी जानकारी उक्त कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

बताया गया कि कन्या की आयु 18 साल से अधिक और वर की आयु 21 साल से अधिक हो तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जारी राशनकार्ड धारित परिवार की कन्या योजना के तहत पात्र होगी। एक परिवार से अधिकतम दो कन्या लाभान्वित की जा सकेंगी और कन्या के प्रथम विवाह के लिए यह सहायता मिल सकेगी। कन्या एवं उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। साक्षर कन्याओं को सहायता प्रदाय करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

यह भी बताया गया है कि कन्या को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अथवा अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित सामूहिक विवाह योजनाओं में से किसी एक योजना के तहत लाभ पाने की पात्रता होगी। गौरतलब है कि निर्धन परिवार को कन्या विवाह के लिए होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह में फिजूल खर्च रोकने और सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना और विवाह में दहेज लेन-देन की रोकथाम करना तथा सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है।

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