छत्तीसगढ़:सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 500 रुपए जुर्माना संबंधी आदेश निलंबित


रायपुर|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 25 मार्च 2021 को जारी सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना अधिरोपित करने संबंधी आदेश को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित (held in abeyance) कर दिया है। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विगत 8 अप्रैल को आदेश जारी किया गया है।


बता दें कि कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 25 मार्च 2021 को सार्वजनिक स्थलों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना व फेस कवर करना अनिवार्य किया गया था और ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में उस व्यक्ति पर 500 रुपए का जुर्माना अधिरोपित करने संबंधी आदेश दिया गया था|