रायपुर| राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समस्त जिलों को राजस्व परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार तत्काल अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से वर्ष 2022-23 के लिए 181 करोड़ 21 लाख रूपए की राशि आबंटित की गई है। कलेक्टरों को कहा गया है कि उपरोक्त आबंटन में से राशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाए। व्यय की प्रत्याशा में एक मुश्त राशि आहरण किसी भी परिस्थिति में बिना शासन अनुमति के नहीं किया जाएं। साथ ही अनुदान सहायता का वितरण डीबीटी या संबंधित हितग्राही/आश्रित के बैंक खाते के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी
तरह राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कलेक्टर गरियाबंद को बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए
राजस्व परिपत्र 6-4 के तहत 3 करोड़ 49 लाख रूपए का आंबटन प्रदाय किया गया है।
यह आदेश राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राहत आयुक्त एवं राजस्व विभाग के सचिव नीलम
नामदेव एक्का ने किया है।