रायपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी कालीचरण के खिलाफ रायपुर पुलिस आज कोर्ट में चालान पेश नहीं करेगी। रायपुर पुलिस ने तकनीकी कारणों से चालान पेश करने के लिए कोर्ट से एक दिन का समय और मांगा है। इससे पहले रायपुर पुलिस CJM भूपेंद्र वासनीकर की कोर्ट में करीब 40 पन्नों का चालान पेश करने वाली थी।
बता
दें कि कालीचरण महाराज ने 25 दिसंबर 2021 को रायपुर में आयोजित दो दिवसीय धर्म
संसद के दूसरे दिन महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद धर्म
संसद के आयोजकों ने नाराजगी जताई थी। कालीचरण महाराज के अधिवक्ता मेहल जेठानी ने
बताया कि निचली अदालत में जमानत आवेदन खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में आवेदन लगाया
गया है। फिलहाल आवेदन को लंबित रखा गया है। चालान पेश करने के बाद कोर्ट को इस
संबंध में बताया जाएगा। साथ ही जल्दी सुनवाई करने की अपील की जमानत पर हाईकोर्ट
में होगी सुनवाई निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने कालीचरण के खिलाफ टिकरापारा थाने
में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद राज्य पुलिस की टीम ने मध्यप्रदेश के
खजुराहो स्थित बागेश्वर धाम से 30 दिसंबर को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया था।