रायपुर के बहुचर्चित बबलू उर्फ इरफान हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने सुनाया फैसला


रायपुर। रायपुर के बहुचर्चित बबलू  हत्याकांड मामले में  प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई  है|  प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने आरोपी मोहम्मद यासिन, शेख गुफरान, मोहम्मद आसिफ और शेख समीर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है| 

आपको बता दें कि आरोपियों ने साल 2017 में बबलू की गोली मारकर हत्या कर दी थी | दरअसल, मुजगहन थाना क्षेत्र में 16 जून 2017 की रात को लग्जरी कार में जा रहे संजयनगर के इरफान बबलू उर्फ बबलू डॉन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी| गोली उसकी कनपटी पर मारी गई थी|  गोली बहुत करीब से चलाई गयी थी जिससे गोली सिर को चीरती हुई निकल गई|  गोली मारने के बाद हमलावर फरार हो गए थे|  गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक इरफान को जिला अस्पताल लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो चुकी थी|