कवर्धा। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने सभी अनुविभागीय राजस्व एवं पुलिस के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जिले के अंदर सभी नगरीय निकाय, विकासखण्ड मुख्यालयों में धारा 144 लागू किया गया है। इस धारा को कठोरता से पालन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जिले के जिले की सभी नगरीय क्षेत्र कवर्धा, बोडला, पंडरिया, सहसपुर लोहारा, पिपरिया और पांडातराई को पूर्ण रूप से लॉकडाउन करने के निर्देश दिए है। उन्होने अधिकारियों को जिले के सभी नगरीय निकायों सीमा के अंदर अकारण और अनावश्यक रूप से सड़कों पर घुमने वालों पर कड़ी कार्यवाहीं के निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि यह समय अपने अथवा अपने परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से अपने-अपने घरों पर रहने के लिए सबसे उचित समय है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने की दृष्टि से ऐेपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत् जिले के समस्त नगरीय सीमा के अंतर्गत आने वाले चुनिंदा संस्थाओं, दुकानों और प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 31 मार्च या आगामी आदेशपर्यन्त अनिवार्य रूप से बंद रखने के लिए आदेशित किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शरण द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। सभी मण्डियों, एवं दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल संस्थाएं एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसी , बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे)। इसके अवाला एटीएम, मीडिया संस्थाएं, पेयजल सुविधा,सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं,फायर बिग्रेड,टेलीफोन, इंटरनेट सुविधा, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिसमें पक्की संरचनाएं , वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा कोविड वायरस के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशो के अनिवार्य रूप से पालन करने पर) , मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेज दुकानें, डेली नीड्स एवं किराना दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापन , बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए है।
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