बिना कलेक्टर के अनुमति ठेकेदार या एजेंट श्रमिकों को राज्य में नहीं ला सकेंगे और न ही बाहर ले जा सकेंगे


कवर्धा, 20 मार्च 2020। कोरोना वायरस से संक्रमण के विस्तार से बचाव हेतु श्रम विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी ठेकेदार, सट्टेदार या एजेंट बिना जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए हुए श्रमिकों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जायेंगे एवं अन्य प्रदेषों से छत्तीसगढ़ में लेकर नहीं लायेंगे। यह कार्यवाही आगामी 30 अप्रैल 2020 तक सुनिश्चित करने कहा गया है।

कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के बाहर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा राज्य में प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रमिकों पर निगरानी रखा जाना आवश्यक है, जिससे संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके। इस स्थिति को  ध्यान में रखते हुए श्रमायुक्त एवं सचिव श्री सोनमणी बोरा द्वारा इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है।

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